
अनूपपुर, 13 मार्च . द्वितीय सत्र न्यायाधीश (judge) आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 323, 354, 354(घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोपित 29 वर्षीय रामकलेश राठौर पुत्र लखनलाल राठौर निवासी पटौराटोला, अनूपपुर को दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 4 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. वहीं न्यायालय ने पीडिता को 4 लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया. पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सोि)/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की.
सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने सोमवार (Monday) को बताया कि अवस्यक पीडिता के स्कूल आते-जाते समय आरोपित रामकलेश राठौर बुरी नियत से पीछा करता था और 02 दिसम्बर 2019 की सुबह पीडिता स्कूाल जा रही थी तभी रास्ते में बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया, जिसके संबंध में उसने अपने परिजन को घटना की जानकारी देते हुए थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करायी. पीडिता की शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस (Police) ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित द्वारा पीड़िता के साथ अपराध किये जाने की परिस्थिति पाए जाने पर गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर अरोपित के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
/ राजेश शुक्ला