
Lucknow, 17 अक्टूबर . उत्तर प्रदेश में हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने Kanpur नगर और ग्रेटर नोएडा की दो फर्मों के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है. निरीक्षण के दौरान उत्पादों के निर्माण से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड, कच्चे माल के विश्लेषण प्रमाणपत्र और तैयार उत्पादों की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिलीं.
विभागीय टीमों ने दोनों इकाइयों से नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे और सीजर की कार्रवाई भी की. विभाग के अनुसार, Kanpur नगर के श्रीनगर, पहाड़पुर बिंगनवा स्थित मेसर्स केएसबी लाइफ केयर्स का निरीक्षण मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय पाण्डेय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सचल दल ने किया. निरीक्षण के दौरान गंभीर गैर-अनुपालन पाए जाने पर जनहित में प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए गए.
इसके साथ ही सीजर की कार्रवाई करते हुए फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई. इसी तरह गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थित साइट-V, कासना औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स उर्मीलाइफ साइंस का निरीक्षण किया गया. यहां भी जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नमूने एकत्र करने के साथ सीजर की कार्रवाई की और फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की.
निरीक्षण में पाया गया कि उर्मीलाइफ साइंस में न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स का निर्माण बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के बिना किया जा रहा था. उत्पादों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के विश्लेषण प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे. इसके अलावा, तैयार उत्पादों की जांच रिपोर्ट और बैच रिलीज से संबंधित जरूरी अभिलेख भी निरीक्षण दल के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए.
विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि फर्म ने राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही तैयार उत्पाद संबंधित री-लेबलर को सौंप दिए थे. खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे गंभीर गैर-अनुपालन माना है.
निर्माण इकाई में खाद्य पदार्थों के निर्माण, पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़ी अन्य विसंगतियां भी पाई गईं. इन खामियों को देखते हुए निरीक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित फर्म के लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य हेल्थ सप्लीमेंट्स के निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है.
–
विकेटी/डीकेपी
Skip to content