
शिमला, 8 अक्टूबर . Himachal Pradesh Government ने Thursday को GST काउंसिल द्वारा प्रस्तावित सुधारों का स्वागत किया. Government का कहना है कि इन उपायों से टैक्स सिस्टम टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनेगा और नियमों का पालन करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
प्रस्तावित सुधारों में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, असेसमेंट, एडजुडिकेशन और अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं. इनसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों का पालन करना आसान, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा कुशल बनने की उम्मीद है.
GST काउंसिल की 57वीं बैठक New Delhi में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई. Himachal Pradesh Government ने छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देने वाले प्रस्तावों के साथ-साथ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और सीएसडी कैंटीन से जुड़े उपायों का भी स्वागत किया.
टोल वसूलने के अधिकार को लीज पर देने से जुड़े राज्य-विशेष के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और राज्य के टोल कलेक्शन सिस्टम से जुड़ी प्रस्तावित GST छूट का स्वागत किया गया.
ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए नियमों का पालन आसान बनाने वाले उपायों का समर्थन करते हुए राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि GST सुधारों में नियमों का पालन आसान बनाने और प्रभावी ढंग से लागू करने के बीच सही संतुलन बना रहना चाहिए.
Government ने कहा कि ऐसे प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए जिनसे नियमों को लागू करने में ढील आ सकती है, धोखाधड़ी को बढ़ावा मिल सकता है या वैध रेवेन्यू पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि टैक्सपेयर्स को सुविधा देने के चक्कर में रेवेन्यू की सुरक्षा और टैक्स चोरी रोकने के प्रयासों से समझौता न हो.
राज्य Government ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए GST लागू होने से राजस्व पर पड़ने वाले असर के बदले पूरा मुआवजा देने का मुद्दा भी उठाया.
Government ने फिर से कहा कि पांच साल तक हर साल 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी सुनिश्चित करके राज्य के राजस्व की सुरक्षा की जानी चाहिए और उसके बाद भी राजस्व सुरक्षा तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक राज्य का वास्तविक राजस्व पांचवें साल के लिए तय सुरक्षित राजस्व के स्तर तक न पहुंच जाए.
पहाड़ी राज्यों की खास चिंताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ी राज्यों पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के गठन का प्रस्ताव भी फिर से दोहराया गया. इसके अलावा, राज्य ने एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) पर टैक्स की दर कम करके फार्मास्युटिकल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत पर जोर दिया.
इसमें कहा गया है कि इस तरह के बदलावों से इनपुट टैक्स क्रेडिट के जमा होने और उससे जुड़े रिफंड क्लेम को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही घरेलू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा.
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एएसएच/डीकेपी
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