शालबनी जमीन घोटाला मामले में सुमित रॉय की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पश्चिम मिदनापुर, 24 सितंबर . शालबनी जमीन घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की जमानत याचिका पश्चिम मेदिनीपुर की अदालत ने खारिज कर दी. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. इसी मामले में आरोपी अमित घोष, नृत्य रॉय और लक्ष्मीकांत भुइयां को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

सरकारी वकील सैयद नाजिम हबीब ने से बात करते हुए बताया कि शालबनी थाने में दर्ज मामले में सीआईडी की Police हिरासत पूरी होने के बाद सुमित रॉय समेत चार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. चारों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पश्चिम मेदिनीपुर की सीजेएम अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया और सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शालबनी थाने में दर्ज जमीन घोटाला मामले में सुमित रॉय के खिलाफ First Information Report दर्ज है. मामले की जांच सीआईडी कर रही है. सरकारी पक्ष ने अदालत के समक्ष जांच से संबंधित तथ्यों को रखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायिक हिरासत की मांग की.

वहीं, सुमित रॉय के वकील प्रतिम दास गुप्ता ने से बात करते हुए कहा कि जमानत का विरोध किए जाने पर बचाव पक्ष की दलीलें सामने रखीं. उन्होंने कहा कि करीब 13 दिनों की Police हिरासत के दौरान जांच एजेंसी सुमित रॉय के पास से एक मोबाइल फोन और एक डेटा केबल के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण वस्तु बरामद नहीं कर सकी. बचाव पक्ष ने इसी आधार पर जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया.

इसी बीच, शालबनी थाने में दर्ज एक अन्य रेत घोटाला मामले में भी सुमित रॉय को अदालत में पेश किया गया. इस मामले में उन पर ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही की सुविधा देने के बदले करीब 50 लाख रुपए के लेन-देन का आरोप है. बचाव पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2023 का है और सुमित रॉय सीधे तौर पर कथित धन लेन-देन में शामिल नहीं थे.

रेत घोटाला मामले में Police ने 12 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सुमित रॉय को नौ दिन की Police हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी.

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डीकेपी