राजस्थान: झालावाड़ में वेश्यावृत्ति रैकेट से छह नाबालिग बच्चियों को बचाया गया, पांच गिरफ्तार

jaipur, 7 नवंबर . Rajasthan के झालावाड़ में वेश्यावृत्ति रैकेट से छह नाबालिग बच्चियों को बचाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि Rajasthan Police ने झालावाड़ जिले के भवानीमंडी इलाके में पारंपरिक बस्तियों (डेरों) की आड़ में चल रहे एक देह व्यापार (वेश्यावृत्ति) रैकेट का भंडाफोड़ किया है.

इस मामले में परिवारों द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटियों की तस्करी करने की बात सामने आई है. Police ने 12 से 17 वर्ष की छह लड़कियों को बचाया और पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें कुछ पीड़ितों की माताएं और कथित बिचौलिए शामिल हैं.

मेडिकल जांच से पुष्टि हुई है कि पांच बच्चियों के साथ बार-बार यौन शोषण किया गया था. वहीं, दो लड़कियां यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) से पीड़ित पाई गईं.

एसपी अमित बुढानिया ने बताया कि 7 अक्टूबर को मिली एक गुप्त शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी. शुरुआती जांच से पता चला कि भवानीमंडी इलाके की बस्तियों में रहने वाले परिवार पारंपरिक रीति-रिवाजों की आड़ में अपनी नाबालिग बेटियों को देह व्यापार के लिए मजबूर कर रहे थे.

रैकेट का खुलासा होने के बाद Police ने प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारी आयुष श्रोत्रिय के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. एसआईटी के दो लोगों को गुप्त तरीके से बस्तियों में तैनात किया गया. बताया जा रहा है कि उनके इस ऑपरेशन के दौरान देह व्यापार रैकेट से जुड़े लेन-देन के डिजिटल सबूत मिले हैं.

इस गुप्त ऑपरेशन के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर Police ने 15 टीमों में 100 से अधिक जवानों को तैनात किया और इन बस्तियों में एक साथ छापेमारी की. इस दौरान छह नाबालिग लड़कियों को बचाया गया.

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए और काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की. मेडिकल बोर्ड की जांच से पुष्टि हुई कि बचाई गई लड़कियों में से पांच का बार-बार यौन शोषण किया गया था. दो लड़कियों में यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) भी पाया गया.

जांच के दौरान लिए गए नमूनों के फोरेंसिक विश्लेषण में पुरुषों का डीएनए मिला है. चार मामलों की रिपोर्टों में मिश्रित पुरुष डीएनए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. यह जांच के लिए अहम सबूत है.

Police के अनुसार, एफएसएल ने 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप दी. Police ने ‘इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट’ की धाराओं 3, 4 और 5 तथा ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस’ (पोक्सो) एक्ट की धाराओं 5/6, 11/12 और 17 के तहत मामला दर्ज किया है.

बचाई गई बच्चियों को सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक बालिका आश्रय गृह (शेल्टर होम) में भेज दिया गया है. पांचों आरोपियों को Police की हिरासत में रखा गया है और उनसे आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड पर रखा गया है. इस रैकेट के पूरे दायरे का पता लगाने और उन अन्य लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है, जो नाबालिग लड़कियों के शोषण और तस्करी में शामिल हो सकते हैं.

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एसडी/एएस