
New Delhi, 24 अक्टूबर . यूट्यूबर आमिर शौकीन को अदालत ने पांच दिन की Police कस्टडी में भेज दिया है. Police ने अदालत से छह दिन की Police कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसका बचाव पक्ष के वकीलों ने विरोध किया. हालांकि, अदालत ने पांच दिन की रिमांड मंजूर कर दी. आमिर के वकील ने बताया कि Police का दावा है कि संबंधित वीडियो Ahmedabad में रिकॉर्ड किया गया था. जांच एजेंसी वीडियो की वास्तविक लोकेशन का पता लगाने और मोबाइल फोन सहित अन्य संभावित साक्ष्यों की तलाश में पूछताछ कर सकती है. इस दौरान आमिर को Ahmedabad भी ले जाया जा सकता है.
वकील शुभम गुप्ता ने बताया कि Police की ओर से अदालत में छह दिन की Police कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी. बचाव पक्ष ने इस अर्जी का विरोध किया, लेकिन अदालत ने पांच दिन की Police कस्टडी मंजूर कर दी. Police ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संबंधित वीडियो Ahmedabad में बनाई गई थी. Police इस दावे की पुष्टि करना चाहती है कि वीडियो वास्तव में कहां रिकॉर्ड की गई थी. इसी तथ्य की जांच के लिए अदालत ने पांच दिन की Police कस्टडी दी है.
वकील ने कहा कि फिलहाल Ahmedabad में वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की कोई सटीक लोकेशन सामने नहीं आई है. Police ने भी अदालत में किसी निश्चित स्थान का विवरण नहीं दिया है. Police आमिर को Ahmedabad ले जाने की बात कह रही है. पांच दिन की पूछताछ और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले में कौन-से तथ्य सामने आते हैं.
शुभम गुप्ता ने बताया कि बचाव पक्ष को अदालत में सुनवाई के दौरान First Information Report की कॉपी उपलब्ध कराई गई है. First Information Report में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 352 और 353 लगाई गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम की धाराएं भी अलग से जोड़ी गई हैं, जिसका First Information Report में उल्लेख नहीं है.
वकील ने कहा कि मामले में लगाई गई धाराओं में से कुछ गैर-जमानती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया Police की जांच और अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी. पांच दिन की Police कस्टडी समाप्त होने पर Police अपनी जांच और पूछताछ के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करेगी. इसमें बताया जाएगा कि रिमांड के दौरान क्या जांच की गई, किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई और क्या तथ्य सामने आए. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की कॉपी बचाव पक्ष को भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता आएगी.
आमिर शौकीन से जुड़ी किसी दूसरी वीडियो के बारे में पूछे जाने पर शुभम गुप्ता ने कहा कि उन्हें फिलहाल ऐसी किसी अन्य वीडियो की जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में केवल एक वीडियो है, जिसमें त्रिपुरा से संबंधित एक व्यक्ति के बारे में कथित तौर पर टिप्पणियां की गई थीं. वर्तमान मामले में इसी वीडियो को लेकर First Information Report दर्ज की गई है.
वकील विनीत जैन ने भी बताया कि Police ने छह दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने पांच दिन की रिमांड मंजूर की. Police की दलील थी कि वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करनी है और कुछ संभावित बरामदगी भी करनी है. Police आमिर को दिल्ली से बाहर भी ले जा सकती है. उन्होंने Ahmedabad के किसी स्थान पर ले जाए जाने की संभावना जताई. उन्होंने कहा कि Police की अर्जी में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, वहां ले जाकर पूछताछ की जा सकती है.
वकील ने यह भी कहा कि उनके सामने अब तक किसी शिकायतकर्ता की ओर से ऐसा कोई शिकायत संबंधी बयान नहीं आया है, जिसमें आरोप लगाए गए हों. उन्होंने दावा किया कि फिलहाल मामला Police के बयान के आधार पर दर्ज First Information Report से संबंधित है.
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/डीकेपी
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