यूजीसी के जातिगत भेदभाव विरोधी नियमों की होगी दोबारा समीक्षा, केंद्र सरकार ने Supreme Court को दिया भरोसा

New Delhi, 5 नवंबर . उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से बनाए गए नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Thursday को Supreme Court में सुनवाई टल गई. इस दौरान केंद्र Government ने अदालत को बताया कि वह विवादित यूजीसी नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी और इसके लिए एक समिति भी गठित की जाएगी.

केंद्र Government की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने Supreme Court को आश्वस्त किया कि नियमों की समीक्षा के दौरान सभी वर्गों के छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वर्ग का छात्र खुद को असंतुष्ट, असुरक्षित या डरा हुआ महसूस न करे. इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हर छात्र के हितों की रक्षा करना जरूरी है. नियम बनाते समय देश की युवा पीढ़ी के हितों और भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यूजीसी नए नियमों पर पुनर्विचार कर रहा है और इसके लिए एक समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है. इससे पहले Supreme Court ने यूजीसी के इन नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र Government और यूजीसी को नोटिस जारी किया था.

दरअसल, Supreme Court में दाखिल याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है. इन नियमों को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था.

याचिका में नियम के प्रावधान 3(सी) को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया गया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस प्रावधान के कारण कुछ वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान संविधान में दिए गए समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

इसके अलावा याचिका में दावा किया गया है कि यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के भी खिलाफ है और उच्च शिक्षा में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है.

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डीएससी