
Mumbai , 2 सितंबर . Mumbai Police ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आदतन अपराधियों को Mumbai शहर और Mumbai उपनगर जिले की सीमाओं से एक वर्ष के लिए तड़ीपार कर दिया है. यह कार्रवाई Police उपायुक्त (डीसीपी) नॉर्थ डिवीजन-3 कार्यालय द्वारा की गई.
Police अधिकारियों के अनुसार, Maharashtra Police अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य उन अपराधियों पर लगाम लगाना है जो लगातार आपराधिक गतिविधियों के जरिए स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना रहे थे.
Mumbai Police ने नॉर्थ डिवीजन-3 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न Police थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों की विस्तृत समीक्षा की. जांच में सामने आया कि कई आरोपी लंबे समय से मारपीट, घातक हथियारों से धमकी, रंगदारी वसूली, जबरन चोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक शांति भंग करने और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल थे.
Police का कहना है कि इन गतिविधियों के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों में भय का माहौल बन गया था तथा कई लोग शिकायत दर्ज कराने से भी डरते थे.
एक Police प्रवक्ता ने कहा, “कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना तथा आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त निवारक कार्रवाई करना Mumbai Police की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.”
Police के अनुसार, संबंधित थानों ने Maharashtra Police अधिनियम के तहत आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज जुटाकर तड़ीपार प्रस्ताव तैयार किए. कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई पूरी होने के बाद 10 आरोपियों को एक वर्ष के लिए तड़ीपार करने के आदेश जारी किए गए.
तड़ीपार किए गए आरोपियों में अमन पुट्टन जायसवाल (38), प्रफुल्ल युवराज आवाडे (37), अभिषेक महेंद्र प्रसाद सरोज उर्फ “बचकाना भाई” (24), पंकज मारुति चालके (37), महेश शिवराज स्वामी (24), ऋषिकेश विकास हरमाले उर्फ “बुटक्या” (27), विजय हरिश्चंद्र भोईर (24), रानी रघुनाथ हरिजन (56), कार्तिक उर्फ कार्तिकेय दिनेश कुमार पाठक (23), जिसे गैंग लीडर बताया गया है और शैलेश अनिलकुमार गिरी (21) शामिल हैं.
इन सभी को अगस्त 2026 के दौरान अलग-अलग तिथियों पर तड़ीपार करने के आदेश दिए गए.
Mumbai Police का मानना है कि इस कार्रवाई से संगठित अपराध, रंगदारी, हथियारों के बल पर धमकी और गैंग से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी. Police का कहना है कि इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और नागरिक व कारोबारी अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे.
नॉर्थ डिवीजन-3 के सभी Police थानों को निर्देश दिए गए हैं कि तड़ीपार आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए. यदि कोई तड़ीपार आरोपी Mumbai शहर या उपनगर की सीमा में पाया जाता है तो उसके खिलाफ Maharashtra Police अधिनियम के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Mumbai Police ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई तड़ीपार अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति अपने इलाके में दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी Police स्टेशन या आपातकालीन नंबर 100 और 112 पर दें. Police ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
–
एएमटी/डीकेपी
Skip to content