बैंक यूनियनों के प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह देने पर पुलिस सोमवार तक ले फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट

New Delhi, 25 सितंबर . दिल्ली हाईकोर्ट ने Police को निर्देश दिया है कि 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक यूनियनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी वैकल्पिक जगह की मांग पर फैसला किया जाए. जस्टिस अमित महाजन ने Police को निर्देश दिया कि बैंक यूनियनों के वैकल्पिक स्थल पर प्रदर्शन की मांग पर Monday तक फैसला लिया जाए.

Police ने कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या है. बैंक यूनियनों ने पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. वैकल्पिक तौर पर दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग की गई है.

कोर्ट ने साफ कहा कि Police अपने फैसले की जानकारी बैंक यूनियनों के वकील को Monday शाम 4 बजे तक दे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन की अनुमति देने में देरी या अनुमति नहीं देने से यूनियनों के शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन के मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं.

यूनियनों के मुताबिक, 11 सितंबर के प्रदर्शन के लिए 27 अगस्त को ही अनुमति मांगी गई थी. बाद में रामलीला मैदान, राजेंद्र प्लेस और द्वारका में प्रदर्शन की अनुमति के लिए भी संपर्क किया गया.

द्वारका में सेक्टर-10 में प्रदर्शन की अनुमति ब्रिक्स समिट का हवाला देकर नहीं दी गई थी. याचिका में बताया गया है कि 18 सितंबर के प्रदर्शन के लिए 1 सितंबर को डीसीपी, पार्लियामेंट स्ट्रीट को आवेदन दिया गया था, लेकिन 17 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला. 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे अनुमति खारिज किए जाने की जानकारी दी गई.

बैंक यूनियनों का कहना है कि बार-बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें समय पर अनुमति नहीं मिल रही है, जिससे उनके विरोध प्रदर्शन की योजना प्रभावित हो रही है. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद Police को Monday तक वैकल्पिक जगह को लेकर अपना फैसला लेना होगा.

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