
Patna, 30 अक्टूबर . राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार के मधुबनी जिले में नेपाल से जुड़े नकली भारतीय मुद्रा (एफआईसीएन) तस्करी मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. आरोपियों की पहचान India महासेठ और शिव कुमार राउत उर्फ मेहमान के रूप में हुई है. एनआईए ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत 30 अक्टूबर 2026 को चार्जशीट दाखिल की.
यह मामला 2 अगस्त 2026 को मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहाबी बाजार से 281 नकली भारतीय नोटों की बरामदगी से जुड़ा है. बरामद नोटों का कुल अंकित मूल्य 50,150 रुपए था. यह कार्रवाई सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), बिहार एसटीएफ और बिहार Police की संयुक्त छापेमारी के दौरान की गई थी.
जांच में सामने आया कि India महासेठ और शिव कुमार राउत, हीरा महासेठ उर्फ चाची के माध्यम से नेपाल से India में नकली नोटों की तस्करी करते थे. इन नकली नोटों को India के सीमावर्ती बाजारों में असली मुद्रा के रूप में चलाने की साजिश रची गई थी.
इस मामले में सबसे पहले 2 अगस्त 2026 को बासोपट्टी थाना में केस दर्ज किया गया था. प्राथमिकी में हीरा महासेठ उर्फ चाची, India महासेठ और शिव कुमार राउत उर्फ मेहमान को आरोपी बनाया गया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए India Government के गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी. जांच के दौरान एनआईए ने 8 अक्टूबर 2026 को मधुबनी जिले के 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज, नगदी और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई थी. एनआईए ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
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एएमटी/
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