पुणे: केतन अग्रवाल हत्याकांड में उज्ज्वल निकम की एंट्री, सिया गोयल ने मांगी जमानत, 17 नवंबर को अगली सुनवाई

पुणे, 31 अक्टूबर . वडगांव मावल सत्र न्यायालय में पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की सुनवाई Saturday को हुई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम पहली बार अदालत में पेश हुए. सुनवाई के दौरान आरोपी सिया गोयल की ओर से जमानत और मामले से आरोपमुक्त करने की मांग करते हुए दो अर्जियां दाखिल की गईं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को रखी है.

अदालत में पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उज्ज्वल निकम ने कहा कि सुनवाई के पहले दिन Government की ओर से अदालत को मामले की जानकारी दी गई. Police ने इस मामले में कौन-कौन से सबूत जुटाए हैं और उनके आधार पर अभियोजन पक्ष क्या दलील देना चाहता है, इस बारे में अदालत को बताया. अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति दी.

निकम ने बताया कि सिया गोयल के वकील ने दो अर्जियां दाखिल की हैं. इनमें एक जमानत और दूसरी मामले से आरोपमुक्त करने की मांग से जुड़ी है. बचाव पक्ष का कहना है कि सिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. इन अर्जियों पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी.

मामले के तीसरे आरोपी रितेश हांगे ने अब तक अपना वकील नियुक्त नहीं किया है. इस पर अदालत ने उसे अगली सुनवाई तक वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर अदालत उसके लिए वकील नियुक्त करेगी.

निकम ने कहा कि अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष अदालत को बताएगा कि हत्या की कथित साजिश कैसे रची गई और सिया गोयल तथा उसके दोस्त चेतन बाबुलाल चौधरी की भूमिका के संबंध में Police ने क्या सबूत जुटाए हैं.

सिया गोयल के वकील नितिन भालेराव ने कहा कि उनकी ओर से जमानत और आरोपमुक्त करने की मांग को लेकर दो अर्जियां दाखिल की गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि Police ने मामले में जो वीडियो और अन्य तकनीकी सबूत जुटाए हैं, वे अब तक बचाव पक्ष को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.

भालेराव के मुताबिक, इन सबूतों को उपलब्ध कराने के लिए भी अदालत में आवेदन दिया गया है. इस पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. उस दिन वरिष्ठ वकील विपुल दुशीम बचाव पक्ष की ओर से अदालत में पेश होंगे.

भालेराव ने कहा कि बचाव पक्ष को लगता है कि Police की ओर से जुटाए गए सबूत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष मामले में सुनवाई का सामना करेगा.

Saturday को सिया गोयल, चेतन बाबुलाल चौधरी (22) और रितेश हांगे तीनों आरोपी पुणे की येरवडा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए.

Police के मुताबिक, 18 जून 2026 को पुणे के लोहगढ़ किले पर रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन अग्रवाल (26) को खाई में धकेल दिया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

इस मामले में केतन की होने वाली पत्नी सिया गोयल, उसका कथित प्रेमी चेतन बाबुलाल चौधरी और चेतन का दोस्त रितेश हांगे गिरफ्तार किए गए हैं. Police ने तीनों पर इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है.

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एएमटी/डीकेपी