पाकिस्तान: हाई कोर्ट का आदेश, ‘इमरान खान और बीवी बुशरा को एकांत कारावास में न रखा जाए’

इस्लामाबाद, 1 सितंबर . Pakistan के पूर्व Prime Minister इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एकांत कारावास में न रखे जाने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है. अदालत ने Tuesday को सख्त निर्देश दिया कि दोनों को जेल मैनुअल के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जाएं. इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान खान को उनके बेटों से फोन पर बात कराने का भी आदेश दिया है.

क्रिकेटर से राजनेता बने 73 वर्षीय खान और उनकी पत्नी अभी रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद हैं. दोनों भ्रष्टाचार और उससे जुड़े अन्य मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं.

Pakistanी दैनिक डॉन ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने यह फैसला सुनाया. उन्होंने खान और बीबी को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखने को चुनौती देनी वाली याचिकाओं को सुनवाई के काबिल माना.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि खान के पारिवारिक सदस्यों को जेल नियमों के अनुसार उनसे मिलने की इजाजत दी जाए और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे खान और उनके बेटों के बीच टेलीफोन पर बातचीत की व्यवस्था करें.

आईएचसी ने अदियाला जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खान को रोजाना अखबार और किताबें उपलब्ध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जेल के नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं.

अदियाला जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट सौंपें.

जस्टिस सूमरो ने इससे पहले 6 अगस्त को खान की बहन अलीमा खानम और बीबी की बेटी मुबाशरा खावर मानेका की ओर से अलग-अलग दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं में कथित तौर पर एकांत कारावास में रखे जाने को चुनौती दी गई थी.

खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद जेल भेजा गया था. इस फैसले को खान और उनकी पार्टी ‘Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ’ राजनीति से प्रेरित बताती रही है.

उनके समर्थकों और रिश्तेदारों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने परिवार के सदस्यों से उनकी मुलाकात पर रोक लगा रखी है. उनका कहना है कि खान को उचित चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिल पा रही है. हालांकि Government की ओर से इन आरोपों को लगातार खारिज किया जाता रहा है.

हालांकि आदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट साजिद बेग ने कोर्ट को बताया कि इमरान को चौबीसों घंटे एक ही सेल में बंद नहीं रखा जाता था; उन्हें सात सेल वाले एक कंपाउंड में जाने की सुविधा थी, जहां वे दिन के समय घूम-फिर सकते थे.

वहीं, खान की पत्नी को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पहली बार 31 जनवरी, 2024 को जेल भेजा गया था. करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें उसी साल 24 अक्टूबर को जमानत पर रिहा किया गया. फिर एक दूसरे मामले में उन्हें 17 जनवरी, 2025 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया. भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ अन्य मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई और इसके बाद से ही वह अदियाला जेल में बंद हैं.

जेल अधिकारियों ने खान की तरह ही बुशरा बीबी को सुरक्षा कारणों से अलग रखने की बात कही थी.

केआर/