
नोएडा, 11 सितंबर . गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र अक्षत त्रिपाठी को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद पांच लाख रुपये के निजी मुचलके का नोटिस भेजे जाने के मामले में अब Police विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. छात्र के खिलाफ कार्रवाई की आधार रिपोर्ट तैयार करने वाले ईकोटेक-1 थाने के सब इंस्पेक्टर शिवा पांडेय को निलंबित कर दिया गया है. मामले में अन्य Police अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. एडीसीपी स्तर पर की गई शुरुआती जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है और विभागीय जांच आगे जारी है.
दरअसल, जीबीयू के छात्र अक्षत त्रिपाठी को चार सितंबर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ओर से पांच लाख रुपये के निजी मुचलके से संबंधित नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में उनसे शांति बनाए रखने के लिए छह महीने की अवधि के लिए पांच लाख रुपये का निजी बांड भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया था. यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत शुरू की गई प्रक्रिया के आधार पर हुई थी.
Police की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में अक्षत त्रिपाठी पर आरोप लगाया गया था कि वह विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे. इसके साथ ही उन पर Government विरोधी और भ्रामक बातें फैलाने का आरोप भी लगाया गया था. Police रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि उनकी गतिविधियों के कारण विश्वविद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
यह रिपोर्ट ईकोटेक-1 थाने में तैनात एसआई शिवा पांडेय ने तैयार की थी, जिसे थाना प्रभारी के माध्यम से आगे भेजा गया था. हालांकि, अक्षत त्रिपाठी ने Police के आरोपों को खारिज किया था. उनका कहना था कि उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लिया था और जिस समय उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की गई, उस दौरान वह विश्वविद्यालय में मौजूद ही नहीं थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि वह काफी समय से विश्वविद्यालय की कक्षाओं में नहीं जा रहे थे.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अक्षत ने यह भी कहा कि जुलाई में वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे थे. मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब पांच लाख रुपये के नोटिस को लेकर सवाल उठने लगे और मामला Supreme Court तक पहुंच गया. अदालत में इस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए. रिपोर्टों के अनुसार, शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब प्रदर्शन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्पष्ट निर्देश मौजूद थे, तो संबंधित अधिकारी की ओर से नोटिस कैसे जारी किया गया.
विवाद बढ़ने के बाद Police ने अक्षत को जारी पांच लाख रुपये के मुचलके वाला नोटिस वापस ले लिया. Police की ओर से बताया गया कि मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और नोटिस निरस्त कर दिया गया था. इसके बाद Policeकर्मियों की भूमिका की विभागीय जांच शुरू की गई. इस मामले में गौतमबुद्ध नगर Police कमिश्नरेट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी मेधा रूपम की ओर से छात्र के खिलाफ धारा 130 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया था.
कार्रवाई की प्रक्रिया में Police की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के स्तर से नोटिस जारी हुआ था. अब एसआई शिवा पांडेय के निलंबन के बाद मामले में जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया और तेज हो गई है. अधिकारियों की भूमिका, रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया और नोटिस जारी होने से पहले तथ्यों के सत्यापन जैसे बिंदुओं की जांच की जा रही है. Police विभाग का कहना है कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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पीकेटी/पीएम
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