
New Delhi, 2 अक्टूबर . मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर Friday को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और यूथ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है. इसके बाद दिल्ली Police पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और एहतियात के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए New Delhi के वीवीआईपी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली Police के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को तैनात किया गया है. इसके साथ ही यूपी और Haryana बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.
दिल्ली Police ने आधिकारिक social media अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर New Delhi जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू कर दी है.
दिल्ली Police की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि जन-सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है.
Police द्वारा जारी जरूरी सूचना के अनुसार, बीएनएसएस की धारा 163 के तहत New Delhi जिले में बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी तरह की सभा, 5 या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह से रोक है. नारेबाजी करना या सार्वजनिक रूप से भाषण देने पर भी मनाही है. हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर या ऐसी ही अन्य आपत्तिजनक चीजें साथ लेकर चलने पर भी रोक है.
Police ने नागरिकों, आगंतुकों और सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल होने से बचें.
Police ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
–
पीआईएम/एएस
Skip to content