
New Delhi, 3 अक्टूबर . दिल्ली Police ने Saturday को बताया कि New Delhi जिले में धारा 163 लागू है और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है.
इससे पहले दिल्ली Police ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले निषेधाज्ञा लागू कर दी थी.
डीसीपी New Delhi ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि New Delhi जिले में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए धारा 163 लागू है.
पोस्ट में कहा गया है कि बिना अनुमति के जमावड़े, सार्वजनिक भाषण, नारे लगाना, जुलूस, प्रदर्शन, धरने और अन्य विशिष्ट गतिविधियों पर रोक है.
इसमें आगे कहा गया कि Saturday को होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और न ही New Delhi जिला Police को ऐसे किसी विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई पूर्व सूचना मिली है.
अधिकारियों ने नागरिकों से आदेश का सख्ती से पालन करने और दिल्ली Police का सहयोग करने का भी आग्रह किया, साथ ही कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली Police ने राष्ट्रीय राजधानी में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में First Information Report दर्ज की हैं.
अधिकारियों के अनुसार, इनमें से दो First Information Report संसद मार्ग Police स्टेशन में और एक मामला कनॉट प्लेस Police स्टेशन में दर्ज किया गया.
उन्होंने बताया कि ये मामले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दर्ज किए गए हैं.
अधिकारियों ने कहा कि किसी भी First Information Report में किसी व्यक्ति या संगठन को विशेष रूप से आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों का प्रस्ताव रखने वाले या उनमें भाग लेने वाले आयोजकों और संगठनों का विवरण मामलों में शामिल किया गया है.
अधिकारियों के अनुसार, Friday को Police ने 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जब वे बैरिकेड्स पार करके निर्धारित विरोध स्थल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.
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डीकेएम/डीकेपी
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