दो उइगर पुरुषों को चीन न भेजे थाईलैंड, मानवाधिकार संगठन ने किया आग्रह

वाशिंगटन, 5 नवंबर . अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ (एचआरडब्ल्यू) ने थाईलैंड से आग्रह किया है कि वह दो उइगुर पुरुषों को जबरन चीन न भेजे, क्योंकि वहां उन्हें प्रताड़ना और अन्य गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है.

सुरक्षा कारणों से जिन दो व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, उन्हें शाही माफी मिलने के बाद बैंकॉक की जेल से इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर (प्रवासी हिरासत केंद्र) में भेज दिया गया है. ऐसा लगता है कि यह उन्हें वापस उनके देश भेजने (निर्वासन) की तैयारी है.

‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ (एचआरडब्ल्यू) की एशिया डायरेक्टर एलेन पियर्सन ने कहा, “थाईलैंड की पिछली Governmentों ने उइगुर लोगों को सालों तक अमानवीय परिस्थितियों में हिरासत में रखा और फिर बीजिंग की मांग मानते हुए उन्हें चीन भेज दिया, जहां वे जबरन गायब कर दिए गए.”

उन्होंने कहा, “थाई Prime Minister अनुतिन चर्नविराकुल को चीन में लोगों को जबरन वापस भेजने का सिलसिला रोकना चाहिए और इन दो उइगुर व्यक्तियों को किसी सुरक्षित तीसरे देश जाने की अनुमति देनी चाहिए.”

थाई अधिकारियों ने इन दो उइगुर व्यक्तियों को 2014 से हिरासत में रखा हुआ है. उस समय उनमें से एक की उम्र महज 14 साल थी. एचआरडब्ल्यू के बयान के अनुसार, जनवरी 2020 में इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर से भागने की कोशिश से जुड़े अपराधों के लिए दोनों जेल की सजा काट रहे थे.

21 अक्टूबर 2026 को, अपनी सात साल की सजा का अधिकांश हिस्सा पूरा करने के बाद, थाई अधिकारियों ने इन दोनों व्यक्तियों को बैंकॉक सेंट्रल जेल से बैंकॉक के ‘सुआन फ्लू’ इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया.

थाई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने एक संसदीय समिति को बताया कि अगस्त में बैंकॉक स्थित चीनी दूतावास ने इन दो व्यक्तियों को चीन वापस भेजने की मांग की थी.

थाईलैंड के इमिग्रेशन कानूनों और नियमों के तहत, अगर ये दो उइगुर व्यक्ति चीन भेजे जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताते हैं, तो उन्हें वापस चीन भेज दिया जाएगा. इन उइगर व्यक्तियों के वकीलों ने एचआरडब्ल्यू को बताया है कि उन्होंने थाई अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया है कि वे चीन नहीं जाना चाहते.

थाई इमिग्रेशन अधिकारियों ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) को इन व्यक्तियों से मिलने की अनुमति नहीं दी है, ताकि उनके शरणार्थी दर्जे का निर्धारण किया जा सके.

मानव संसाधन समाचार एजेंसी (एचआरडब्ल्यू) ने एक बयान में कहा, “थाईलैंड Government अंतरराष्ट्रीय कानून के ‘वापसी निषेध’ सिद्धांत का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जिसके तहत किसी को भी जबरन ऐसे स्थान पर वापस नहीं भेजा जा सकता, जहां उसे उत्पीड़न, यातना या अन्य दुर्व्यवहार का वास्तविक खतरा हो, या उसके जीवन को खतरा हो, या इसी तरह के अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हों.”

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एससीएच/एबीएम