
रत्नागिरी, 24 अक्टूबर . Maharashtra के रत्नागिरी जिले से एक अहम फैसला सामने आया है. चिपलून की विशेष कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है.
यह मामला गुहागर तालुका के एक स्कूल का है. आरोपी शिक्षक का नाम उदय नामदेव वेल्हाल है. उसे दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया है. यह फैसला चिपलून की विशेष कोर्ट के जज डी. बी. म्हालटकर ने सुनाया है.
घटना मार्च 2020 की है. 7 मार्च 2020 को पीड़ित बच्ची स्कूल से घर लौटी तो उसकी तबीयत खराब लग रही थी. उसकी मां ने उसकी हालत देखी और प्यार से पूछताछ की. इसके बाद बच्ची ने अपने शिक्षक द्वारा किए गए दुष्कर्म की बात अपनी मां को बताई.
बच्ची के खुलासे के बाद पीड़िता की मां ने गुहागर Police थाने में शिकायत दर्ज कराई. Police ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
इस मामले की सुनवाई चिपलून की विशेष कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों से पूछताछ की गई. Government की ओर से विशेष वरिष्ठ लोक अभियोजक पुष्पराज शशिकांत शेट्ये ने कोर्ट में पक्ष रखा. सभी गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शिक्षक उदय नामदेव वेल्हाल को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.
Police सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग बच्ची से जुड़े इस गंभीर मामले में आया यह फैसला एक महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.
इससे पहले 17 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूरु की फास्ट ट्रैक अदालत ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आरोपी कार्तिक को मौत की सजा सुनाई थी. बच्ची पिछले साल दशहरा उत्सव के दौरान अपने परिवार के साथ गुब्बारे बेचने के लिए मैसूरु आई थी.
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पीएम
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