दिशा सालियान मामले में वकील नीलेश ओझा ने सीबीआई को सौंपी चिट्ठी, सुरक्षा की मांग

Mumbai , 27 सितंबर . दिशा सालियान मामले में वकील नीलेश ओझा ने सीबीआई को चिट्ठी सौंपी है और सुरक्षा की मांग की. Mumbai में से बातचीत में वकील नीलेश ओझा ने कहा कि कल जो चिट्ठी भेजी गई थी, वह सीबीआई को सौंपी गई और उसकी कॉपी सभी को दी गई. इसमें खास तौर पर कुछ मांगें की गई हैं.

वकील नीलेश ओझा ने कहा कि सतीश सालियान और हमने केस लड़ा और हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे सही पाए गए. Mumbai Police, मालवणी Police स्टेशन और एसआईटी की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ. कोर्ट ने अपने 44 पेज के आदेश में उनकी धोखाधड़ी और Mumbai Police की गलत हरकतों का विस्तार से जिक्र किया है. कोर्ट ने Mumbai Police की एसआईटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को First Information Report दर्ज करने का निर्देश दिया. इसी के मुताबिक, सतीश सालियान के बयान के आधार पर First Information Report भी दर्ज की गई.

उन्होंने कहा कि हमारे पत्र में तीन मुद्दे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया Mumbai में ड्रग्स का धंधा करते हैं. गैंगरेप और मर्डर के मुख्य आरोपी के खिलाफ हमने सारे सबूत और पेन ड्राइव भी दे दी है. हमारे पास और भी प्रत्यक्षदर्शी हैं. अगर जरूरत होगी तो हम सीबीआई को और भी सबूत देंगे.

सुरक्षा के मुद्दे का जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि जो इस मामले में आरोपी हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन जो केस लड़ रहा है, उसे सुरक्षा नहीं है. अगर हमारे किसी व्यक्ति की जान को खतरा होता है, तो इसके लिए पहले आरोपी Mumbai Police कमीश्नर देवेंद्र भारती होंगे.

दूसरी बात, इस बिंदु पर गौर करें. Supreme Court का यह तय कानून है कि जब भी किसी गंभीर मामले में ऐसी First Information Report या जांच होती है—भले ही First Information Report दर्ज न की गई हो और विभागीय जांच भी शुरुआती तौर पर चल रही हो—तो सबसे पहली बात यह है कि हाई कोर्ट के आदेश में शुरुआती सबूत स्थापित हो चुके हैं, जिसमें Police द्वारा बनाए गए झूठे रिकॉर्ड भी शामिल हैं.

ओझा ने बताया कि मामले से जुड़े लोगों को धमकियों को देखते हुए चार व्यक्तियों को Police सुरक्षा देने की मांग की गई है. इनमें समीर वानखेड़े, सतीश सालियान, आशुतोष पाठक और स्वयं नीलेश ओझा शामिल हैं. इस संबंध में भी सीबीआई को पत्र दिया गया है.

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डीकेएम/