दिल्ली के पहाड़गंज में स्पा में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आठ महिलाएं रेस्क्यू

New Delhi, 22 सितंबर . दिल्ली Police ने पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा इलाके में एक स्पा से चलाए जा रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करके चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान आठ महिलाओं को बचाया गया.

Police के अनुसार, यह कार्रवाई Monday को की गई. शाम करीब 7 बजे एक मुखबिर ने एसआई नीरज राठी से संपर्क किया और मुल्तानी ढांडा इलाके की गली नंबर 3 में प्रॉपर्टी नंबर 9139 की दूसरी और तीसरी मंजिल पर चल रहे ‘लुक लाइफ स्पा’ में अवैध सेक्स रैकेट के बारे में जानकारी दी.

यह जानकारी तुरंत नबी करीम Police स्टेशन के एसएचओ के साथ साझा की गई, जिसके बाद जानकारी की पुष्टि करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक Police टीम बनाई गई.

छापेमारी करने वाली टीम में एसआई राठी और अमित, महिला एसआई श्रुति, एएसआई संजीव, हेड constable संदीप, अमित और एमपी सिंह, constable अमित, संजय और धनसी और महिला हेड constable प्रीति तथा महिला constable सुप्रिया और राखी शामिल थीं.

यह टीम नबी करीम Police स्टेशन के एसएचओ की देखरेख और पहाड़गंज के एसीपीकी समग्र निगरानी में काम कर रही थी.

ऑपरेशन के तहत, जानकारी की पुष्टि के लिए एसआई अमित को एक नकली ग्राहक के तौर पर भेजा गया. कथित अवैध गतिविधि की पुष्टि होने के बाद, Police टीम ने परिसर में छापा मारा और चार लोगों को पकड़ा.

पकड़े गए लोगों की पहचान विवेक कुमार (27), जो मुल्तानी ढांडा का रहने वाला है और स्पा का मालिक है; दशरथ मंडल (36), जो Jharkhand के महेशपुर का रहने वाला है और स्पा का मैनेजर है; अमन (20), जो बिहार के छपरा जिले के पिलखी नवादा गांव का रहने वाला है; और गुड्डू करमाकर (27), जो गाजियाबाद के लोनी में तिलामोरे Police स्टेशन इलाके का रहने वाला है, के रूप में हुई है.

Police ने बताया कि छापेमारी के दौरान परिसर से आठ महिलाओं को बचाया गया. इनमें कोलकाता, नेपाल, पहाड़गंज, नोएडा, पंजाब और दिल्ली के ओखला फेज-II की महिलाएं शामिल थीं.

Police के अनुसार, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने स्पा परिसर से अवैध गतिविधि चलाने और उसमें मदद करने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. कथित रैकेट कितने समय से चल रहा था और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की पूछताछ की जा रही है.

Police ने यह भी बताया कि छापेमारी के दौरान मामले से जुड़े सबूत कब्जे में लिए गए. नबी करीम Police स्टेशन में ‘इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट’ की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत 21 सितंबर को First Information Report दर्ज की गई.

डीके/एबीएम