दिल्ली की कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, मानहानि केस में कार्रवाई

New Delhi, 17 अक्टूबर . दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि केस में जमानती वारंट जारी किया है. यह केस विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने दायर किया था.

शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि नोटिस तामील करने गए प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट के अनुसार ध्रुव राठी का घर बंद मिला. इसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है.

इससे पहले 12 अक्टूबर को भी दिल्ली की कोर्ट ने ध्रुव राठी को फ्रेश और दस्ती (हाथों-हाथ दिए जाने वाले) समन जारी किए थे. यह मामला केस नंबर 5786/2018 से जुड़ा है. इसकी शुरुआत मई 2018 में ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो “भाजपा आईटी सेल पार्ट-2” से हुई थी.

शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन ‘आई सपोर्ट Narendra Modi’ नामक social media पेज के फाउंडर हैं. वीडियो में ध्रुव राठी ने आरोप लगाया था कि विकास पांडे भाजपा आईटी सेल में सीनियर पद पर हैं और उन्होंने महावीर प्रसाद नामक एक व्यक्ति को फेक न्यूज फैलाने से जुड़े बयानों को वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए की पेशकश की थी.

इस मामले में ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में साकेत कोर्ट ने समन भेजा था लेकिन नोटिस कई सालों तक तामील नहीं हो पाए क्योंकि ध्रुव राठी मुख्य रूप से विदेश में रहते हैं. हालिया आदेश में साकेत जिला कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने फ्रेश समन तब जारी किया जब शिकायतकर्ता के वकील ने अर्ली हियरिंग के लिए अर्जी दी. वकील ने बताया था कि ध्रुव राठी फिलहाल India आए हुए हैं और Haryana के गुरुग्राम में एक घर में रह रहे हैं.

मौजूदा समय में ध्रुव राठी लंदन में हैं. इस बात की जानकारी Saturday को यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी.

–

पीएम