
New Delhi, 22 अक्टूबर . दिल्ली Police ने Thursday को social media इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ First Information Report दर्ज की है. यह मामला social media पर वायरल हो रहे एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें त्रिपुरा के एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी की गई.
social media इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन दिल्ली का निवासी है. शिकायत के आधार पर दिल्ली के सदर बाजार थाने में Police ने Thursday को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 352, 353, के तहत मुकदमा दर्ज किया. जानकारी सामने आई कि आमिर शौकीन पर पहले भी आईपीसी की धारा 323/324/504/506 के तहत मुकदमे दर्ज हैं.
इस मामले में ‘त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली’ ने दिल्ली Police को एक औपचारिक शिकायत दी थी, जिसमें First Information Report दर्ज करने और मामले की तुरंत जांच करने की मांग की गई थी. शिकायत में कहा गया, “हम चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो पर तुरंत कार्रवाई करें. इस वीडियो में एक social media कंटेंट क्रिएटर की ओर से त्रिपुरा के एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और अपमानजनक बर्ताव किया जा रहा है.”
फोरम ने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो में उस व्यक्ति के लिए ‘चिंकी’ और ‘चाइनीज’ जैसे नस्लीय रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. फोरम ने वीडियो में त्रिपुरा के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह न केवल उस व्यक्ति का, बल्कि पूरे राज्य के लोगों का भी अपमान है.
शिकायत में कहा गया है, “जब किसी व्यक्ति को उसकी जातीय या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह नस्लीय पूर्वाग्रह, गरिमा और समान व्यवहार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है.”
यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब Union Minister किरेन रिजिजू ने social media पर इस मुद्दे को उठाया.
बाद में, त्रिपुरा Police ने राज्य के एक युवक पर नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में आमिर शौकीन पर कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज किया.
–
डीसीएच/
Skip to content