टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस : चारों आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ी

Mumbai 22 अक्टूबर . Actor टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को 26 अक्टूबर तक Police हिरासत में भेज दिया गया है. Mumbai Police ने आरोपियों की नौ दिन की कस्टडी मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें 26 अक्टूबर तक ही Police हिरासत में रखने का आदेश दिया. चारों आरोपियों को Mumbai के एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) में पेश किया गया था.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने हथियारों से जुड़ी जानकारी और मोबाइल फोन की जांच के लिए आरोपियों को Police हिरासत में रखने की जरूरत पर सवाल उठाए.

कोर्ट की सुनवाई के बारे में वकील अजिंक्य मिर्गल मधुकर ने कहा, “आरोपियों को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया था. उन्हें कस्टडी में कोर्ट के सामने पेश किया गया. पेश किए जाने पर उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें Police के खिलाफ कोई शिकायत है या कुछ और कहना है. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है. हालांकि, एक मुद्दा जो सामने आया, वह यह था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किए थे. फिर भी, रिमांड रिपोर्ट में इन हथियारों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी, सिर्फ एक पिस्टल का जिक्र था. इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पिस्टल देसी थी या विदेशी, न ही उसके टाइप के बारे में बताया गया था.”

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “एक और मुद्दा जिस पर हमारे वकील ने भी बहस की. पिस्टल जैसा हथियार कोई मामूली चीज नहीं है. वह कोई पटाखे चलाने वाला खिलौना नहीं है, जिसे कोई बस बांट दे… अभियोजन ने बाद में बहस की कि चूंकि आरोपियों के मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिए गए थे, जिनसे डेटा रिकवर किया जा सकता है. ऐसे में उनको फिजिकल कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, 26 अक्टूबर तक Police कस्टडी की मंजूरी दे दी जबकि अपील 31 अक्टूबर तक कस्टडी के लिए की गई थी.”

बता दें कि टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को शाम सात बजे फायरिंग हुई थी. उस समय Actor फुटबॉल क्लब से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे. फायरिंग में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे. हालांकि, उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद Police ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश की. इस सिलसिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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पीके/पीएम