
अवंतीपोरा, 30 सितंबर . जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए Police ने अवानपोरा इलाके से करीब 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद किया है. Police ने इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Police के मुताबिक, नशीले पदार्थ के अवैध रूप से रखे जाने की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद अवानपोरा में तलाशी अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई अवंतीपोरा Police स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर एबी राशिद और Police पोस्ट टोल प्लाजा के प्रभारी एसआई इश्फाक अहमद की निगरानी में की गई.
तलाशी के दौरान Police ने करीब 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद करने का दावा किया. मामले में आरोपी की पहचान अवानपोरा निवासी मोहम्मद यूसुफ वानी, पुत्र गुलाम हसन वानी के रूप में हुई है. Police ने उसे हिरासत में ले लिया.
इस संबंध में अवंतीपोरा Police स्टेशन में First Information Report दर्ज की गई है. मामला एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
Police अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद संदिग्ध पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था. इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य संभावित लोगों और नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है.
अवंतीपोरा Police ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. Police ने आम लोगों से भी ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है.
इस बीच, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ देश के अन्य हिस्सों में भी कार्रवाई जारी है. चंडीगढ़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2019 के एक अंतरराज्यीय पोस्त तस्करी मामले में दो तस्करों को दोषी ठहराए जाने की जानकारी दी है.
पंजाब के होशियारपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मुजफ्फर अहमद मीर और चरणजीत सिंह चीमा को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
यह मामला जून 2019 में जम्मू-कश्मीर से पंजाब लाई जा रही 500 किलो पोस्त की खेप की बरामदगी से जुड़ा था. एनसीबी के अनुसार, नशीला पदार्थ 20 बोरियों में भरकर एक ट्रक में लदे कबाड़ के नीचे छिपाया गया था.
इस मामले का एक अन्य आरोपी जमानत के बाद फरार हो गया था, जिसे दिसंबर 2025 में अदालत ने घोषित अपराधी करार दिया.
इससे पहले 26 सितंबर को एनसीबी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में साल 2021 में 441 किलो गांजा बरामद होने के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने नौ तस्करों को दोषी ठहराते हुए 10 से 20 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.
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एएमटी/डीकेपी
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