जमीन घोटाला मामला: हेमंत सोरेन की ट्रायल टालने की अर्जी खारिज, 24 सितंबर को तय होंगे आरोप

रांची, 21 सितंबर . Jharkhand के Chief Minister हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Monday को विशेष पीएमएलए अदालत से झटका लगा. अदालत ने मामले की सुनवाई और आरोप तय करने की प्रक्रिया टालने के लिए सोरेन की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी.

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है. इसी दिन आरोप तय करने की प्रक्रिया पर सुनवाई होगी. रांची सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एजेसी-प्रथम) की अदालत ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर अर्जी को आधारहीन बताते हुए खारिज किया. अर्जी में दलील दी गई थी कि Enforcement Directorate (ईडी) ने मामले में आगे की जांच और पूरक शिकायत दाखिल करने की अनुमति मांगी है. इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मामले में आगे की कार्रवाई और आरोप तय करने की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए.

सोरेन के अधिवक्ता ने इस संबंध में Supreme Court के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जांच जारी रहने की स्थिति में ट्रायल शुरू नहीं किया जाना चाहिए. ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने इस अर्जी का विरोध किया. उन्होंने अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई को टालने की कोशिश की जा रही है. ईडी की ओर से यह भी बताया गया कि सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और हाईकोर्ट ने भी मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने कहा कि मामले में आगे की जांच चलने और पूरक शिकायत दाखिल किए जाने का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा मामले की सुनवाई रोक दी जाए. अदालत ने कहा कि कानून के तहत मूल शिकायत दाखिल होने के बाद भी आगे की जांच की जा सकती है और बाद में दाखिल की गई पूरक शिकायत को उसी मामले का हिस्सा माना जाता है.

अदालत ने ईडी को मामले में पहले उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों की सूची दोबारा देने का भी निर्देश दिया, जिन पर अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें आधारित नहीं कर रहा है. Monday को तकनीकी समस्या के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन की अदालत में उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी.

अदालत ने अब 24 सितंबर को शाम 3.30 बजे सुनवाई और आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए तारीख निर्धारित की है. यह मामला कथित 8.86 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच से संबंधित है. ईडी ने इस मामले में हेमंत सोरेन समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. मामले में आरोप अभी अदालत में तय होने बाकी हैं.

एसएनसी/एमएस