गुजरात: 24.82 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, दो गिरफ्तार

Ahmedabad, 19 अक्टूबर . Gujarat के Ahmedabad में Police ने दो लोगों को गिरफ्तार कर 24.82 लाख रुपए मूल्य की 124.11 ग्राम हेरोइन जब्त की. जब्त किए गए नशीले पदार्थों, नकदी, मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन का कुल मूल्य लगभग 25.74 लाख रुपए है.

यह कार्रवाई Ahmedabad के बापू नगर क्षेत्र के सोनरिया ब्लॉक के पास लल्लू रत्ना की झुग्गियों के सामने एक सार्वजनिक सड़क पर छापेमारी के दौरान की गई.

Police ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रोहित राजपूत (28) और आनंद प्रजापति (37) के रूप में की है. दोनों बापू नगर क्षेत्र के सोनरिया ब्लॉक के निवासी हैं.

Police के अनुसार, राजपूत मूल रूप से Rajasthan के अजमेर जिले के आजादनगर के रहने वाले हैं, जबकि प्रजापति ऑटो-रिक्शा चालक के रूप में काम करते हैं.

Police ने 24,82,200 रुपए मूल्य की 124.11 ग्राम हेरोइन के अलावा 15,000 रुपए मूल्य के दो मोबाइल फोन, 5,550 रुपए नकद और 70,000 रुपए मूल्य का एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया. जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 25,74,700 रुपए है.

बापूनगर Police स्टेशन में मादक द्रव्यों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8(सी) और 22(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Police दो अन्य आरोपियों (नानू उर्फ ​​भावेश पटनी और टीनाबेन पटनी) की तलाश कर रही है. ये दोनों ही कथित तौर पर सोनरिया ब्लॉक के पास की झुग्गियों में रहते हैं.

बापूनगर Police स्टेशन के एनडीपीएस और निगरानी दस्ते के हेड constable जयराज सिंह, हरि सिंह और Police constable जयदीप सिंह, निकुलदेव सिंह को मिली विशिष्ट सूचना के बाद छापेमारी की गई.

Police ने बताया कि एमडी ड्रग्स सहित मादक पदार्थों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया.

यह ऑपरेशन Police इंस्पेक्टर वीके गढ़वी के पर्यवेक्षण में, एनडीपीएस दस्ते के प्रभारी और अन्य कर्मियों की भागीदारी के साथ किया गया.

वरिष्ठ अधिकारियों ने टीमों को शहर की ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ और ‘Ahmedabad में ड्रग्स नहीं’ अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी, खरीद, बिक्री और आपूर्ति में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

Police ने बताया कि राजपूत के खिलाफ 2021 में ओधव ​​Police स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 380, 454 और 457 के तहत पहले से ही मामले दर्ज हैं. 2022 में बापुनगर Police स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 326 और 294(ए) और Gujarat Police अधिनियम की धारा 131 के तहत; और 2022 में ‘आई’ ट्रैफिक Police स्टेशन में Gujarat Police अधिनियम की धारा 131 के तहत मामला दर्ज किया गया.

–

एमएस/