
भावनगर, 23 अगस्त . भावनगर जिले में मेथनॉल मिश्रित नकली शराब पीने से दो और लोगों की मौत हो गई है, जिससे Gujarat में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है. अधिकारियों ने Sunday को बताया कि तीन से पांच मरीज अभी भी इलाज करा रहे हैं.
भावनगर जिला कलेक्टर मनीष कुमार बंसल ने बताया कि 36 वर्षीय मुकेश मनीलाल दामोर की Saturday देर रात मौत हो गई, जबकि 42 वर्षीय भार्गव उपाध्याय को आज सुबह मृत घोषित कर दिया गया.
ये मौतें ऐसे समय हुई हैं जब राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) जहरीली शराब के निर्माण और वितरण की जांच जारी रखे हुए है.
एसएमसी ने वर्तेज Police स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआरआई) में आरोपी बनाए गए 21 लोगों में से 13 को गिरफ्तार कर लिया है.
एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को 1 सितंबर तक Police हिरासत में भेज दिया है. जांचकर्ता उन संदिग्धों की भी तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे अवैध शराब बनाने के लिए Madhya Pradesh से भावनगर आए थे.
सूत्रों के अनुसार, 47 वर्षीय नरेंद्रसिंह यादव उर्फ डॉक्टर ने शराब बनाने में मदद की थी. उनकी भी शराब पीने से मौत हो गई. यादव इंदौर के निवासी थे.
जांच में संदिग्ध शराब की जब्त की गई बोतल में 38.59 प्रतिशत मेथनॉल पाया गया.
सूत्रों के मुताबिक, एसएमसी Madhya Pradesh के अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और वहां से हिरासत में लिए गए लोगों को Gujarat लाने के लिए ट्रांजिट वारंट जारी करने की मांग कर रही है. आगे और गिरफ्तारियां होने की आशंका है.
एसएमसी के महानिरीक्षक गगनदीप गंभीर Saturday को चल रही जांच के सिलसिले में भावनगर पहुंचे. यह घटना अगस्त के मध्य में घोघा तालुका के खरकड़ी गांव और आसपास के इलाकों में आयोजित समारोहों में शराब पीने के बाद कई लोगों के बीमार पड़ने के बाद सामने आई.
Police ने बाद में पाया कि शराब ‘रॉयल स्टैग’ ब्रांड से मिलते-जुलते स्टिकर वाली बोतलों में बेची जा रही थी.
Police जांच में आरोप लगाया गया है कि शराब Gujarat के बाहर से लाई गई थी, उसमें मिलावट की गई थी और एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से वितरित की गई थी.
एसएमसी ने नकली शराब की बोतलें, रसायन और रंग जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर नकली शराब बनाने में किया जाता था, साथ ही स्टिकर, ढक्कन, स्टिकर रोल, कार्डबोर्ड और अन्य सामग्री भी जब्त की है.
First Information Report में नामजद 21 आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और Gujarat निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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एमएस/
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