
jaipur, 3 नवंबर . Rajasthan के कोटा में Police ने Tuesday को Lok Sabha अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष अधिकारी (ओएसडी) राजीव दत्ता को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल को नोटिस भेजा.
गुंजल ने कथित तौर पर दत्ता को ऐसी हालत में छोड़ने की धमकी दी थी कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं.
अनंतपुरा Police स्टेशन के सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) महेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गुंजल के आवास पर पहुंची और उन्हें नोटिस सौंपकर सात दिनों के भीतर पूछताछ के लिए Police स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया.
यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत जारी किया गया था.
सीआई महेश कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामला पहले ही रणपुर Police स्टेशन में गुंजल के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है.
यह विवाद 21 अक्टूबर को कोलाना गांव में आयोजित एक जनसभा से उपजा है, जिसमें गुंजल ने कथित तौर पर राजीव दत्ता को खुली धमकी दी थी.
कहा जाता है कि कांग्रेस नेता ने दत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे Rajasthan को कलंकित किया है.
गुंजल ने आगे कहा कि मैं दत्ता को ऐसी हालत में छोड़ दूंगा कि घर बैठे-बैठे उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि वे आत्महत्या कर लें या बंदूक उठाकर किसी को मार डालें.
उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद constable और खुफिया अधिकारी पुष्पेंद्र चौधरी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया.
Police नोटिस के बारे में बात करते हुए गुंजल ने कहा कि यह मानक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और अधिकारी नोटिस देने के लिए उनके घर आए थे.
उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे 10 नवंबर को Police स्टेशन में पेश होने के लिए कहा है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है. अगली तारीख तय होने पर क्या होता है? देखते हैं. गिरफ्तारी से कौन डरता है?
पूर्व विधायक ने Political बदले की भावना का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. जब भी प्रहलाद गुंजल कुछ बोलते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है. Police को यह गलतफहमी कहां से हुई कि गिरफ्तारी नोटिस जारी करके वे प्रहलाद गुंजल के घर को बंद कर सकते हैं?
मामले में लागू कानूनी प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए गुंजल ने दावा किया कि ये धाराएं लागू नहीं होती हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि राजीव दत्ता महज संविदा कर्मचारी थे और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे.
गुंजल ने वीडियो की प्रामाणिकता और समय को लेकर सवाल उठाया और दावा किया कि Police को यह वीडियो एक मुखबिर से मिला था और यह दो साल पुराना भी हो सकता है.
उन्होंने कहा कि मैं इसे चुनौती के रूप में पेश करता हूं: जो भी गलत काम में लिप्त हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा. पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है.
Police रिपोर्ट के अनुसार, गुंजल पर बिना अनुमति के मंदिर में सभा आयोजित करने, चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने, जनता को उकसाने और धमकी देने के आरोप हैं.
वीडियो की जांच से पता चला है कि गुंजल सभा के दौरान लोगों को उकसा रहे थे.
Police ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223(ए), 132 और 308(2) के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया है.
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एमएस/
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