कर्नाटक में पालतू डॉगी को काटने पर आवारा कुत्ते की गोली मारकर हत्या, मालिक गिरफ्तार

Bengaluru, 28 अगस्त . कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में एक आवारा कुत्ते द्वारा कथित तौर पर उसके पालतू कुत्ते को काटने के बाद, बिना लाइसेंस वाली बंदूक से गोली मारकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की पहचान नादवल्ली गांव निवासी लिंगमूर्ति के रूप में हुई है.

आनंदपुरा Police इस बात की जांच कर रही है कि बंदूक कैसे प्राप्त की गई और क्या लिंगमूर्ति के पास इसे रखने या उपयोग करने का वैध लाइसेंस या प्राधिकरण था.

Police के अनुसार, उसने कथित तौर पर आवारा कुत्ते और उसके पालतू कुत्तों के बीच बार-बार होने वाले झगड़ों से नाराज होकर उसे गोली मार दी.

शिकायत के अनुसार, घटना Thursday को हुई जब बोरप्पा नामक एक व्यक्ति लिंगमूर्ति के घर के पास से मवेशियों को गांव के बाहर चराने के लिए ले जा रहा था. एक नर आवारा कुत्ता कथित तौर पर मवेशियों का पीछा कर रहा था और लिंगमूर्ति के घर के पास आ गया.

Police ने बताया कि जब भी कोई आवारा कुत्ता लिंगमूर्ति के घर के पास आता, तो उसके पालतू कुत्ते अक्सर उस पर भौंकते और उससे लड़ते थे. आरोप है कि उस आवारा कुत्ते ने उसके एक पालतू कुत्ते को काट भी लिया था, जिसके बाद लिंगमूर्ति उस जानवर पर क्रोधित हो गया.

Police ने बताया कि इसके बाद लिंगमूर्ति बिना लाइसेंस वाली बंदूक लेकर घर से बाहर आया और आवारा कुत्ते पर गोली चला दी. कुत्ते की पीठ और जांघ में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

प्राप्त सूचना के आधार पर, आनंदपुरा Police ने लिंगमूर्ति के खिलाफ पशु क्रूरता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.

Police ने कहा कि बिना लाइसेंस वाली बंदूक से जानवर को गोली मारना गैरकानूनी है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हथियार चलाना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, खासकर आवासीय क्षेत्र में.

आरोपी पर पशु क्रूरता कानून, बीएनएस और शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. Police इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी को बंदूक कैसे मिली और क्या उसके पास इसे चलाने का लाइसेंस था.

इस घटना ने आवारा पशुओं से जुड़े विवादों में हथियारों के इस्तेमाल पर चिंताएं बढ़ा दी हैं. हालांकि पालतू कुत्ते पर कथित हमला जांच के दायरे में है, Police ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, खासकर अनधिकृत हथियारों का इस्तेमाल करके.

घटनाक्रम का सटीक पता लगाने, गोलीबारी की परिस्थितियों और घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई बिना लाइसेंस वाली बंदूक के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

एमएस/