
मांड्या (कर्नाटक), 3 सितंबर . कर्नाटक के मांड्या जिले की एक अदालत ने Thursday को भाजपा विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या की जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह मामला आरती उक्कड़ा तीर्थ स्थल पर एक महिला Police सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है.
मांड्या की श्रीरंगपट्टनम टाउन कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ड्यूटी पर तैनात Police अधिकारी के साथ मारपीट की घटना पर सवाल उठाए.
आरोप है कि ऐश्वर्या ने महिला पीएसआई को थप्पड़ मारा था, क्योंकि Police अधिकारी ने उन्हें देवता के पास खड़े होने से रोका था. यह घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई थी और बाद में social media पर वायरल हो गई.
श्रीरंगपट्टनम तालुक के आरती उक्कडा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हास्वामी मंदिर में 12 अगस्त को भीम अमावस्या के जश्न के दौरान हजारों श्रद्धालु जमा हुए थे. इसी दौरान हुई घटना के बाद क्याताना हल्ली Police स्टेशन में First Information Report दर्ज की गई थी. हालांकि, Police ने अभी तक ऐश्वर्या को गिरफ्तार नहीं किया है, जो मांड्या के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ Police (डीएसपी) गौतम की पत्नी भी हैं.
अपने बचाव में ऐश्वर्या ने आरोप लगाया है कि Police अधिकारी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनके दो बच्चों को भीड़ के बीच खड़ा कर दिया. उन्होंने यह भी दावा किया कि Police को दी गई उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई.
उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के साथ ही इस मामले में Police की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं. 12 अगस्त की घटना के बाद First Information Report दर्ज होने के बावजूद, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.
कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद, अब सबकी नजरें इस मामले में Police की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.
शिकायत के अनुसार, विधायक की बेटी ने वीआईपी लाइन से गर्भगृह में घुसने की कोशिश की. सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पीएसआई सविता बी. ने उन्हें रोक दिया.
बताया जाता है कि पीएसआई ने ऐश्वर्या से कहा कि मंदिर में भीड़ है और वह अभी अंदर नहीं जा सकतीं. बातचीत के दौरान, सादे कपड़ों में ड्यूटी कर रहीं सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी गर्भगृह की ओर बढ़ीं. ऐश्वर्या ने सवाल किया कि सर्कल इंस्पेक्टर को अंदर जाने की इजाजत क्यों दी गई, और सविता ने समझाया कि लक्ष्मी अपनी आधिकारिक ड्यूटी के तहत अंदर जा रही थीं.
खबरों के मुताबिक, इसके बाद तीखी बहस हुई और ऐश्वर्या ने कथित तौर पर सविता को थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद, सविता ने शिकायत दर्ज कराई और क्याताना हल्ली Police ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
तुमकुरु ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेश गौड़ा ने अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगी और मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को खत्म करने की भी मांग की.
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को सार्वजनिक जीवन में शांत रहने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा कि यह घटना गलत समय पर हुई है. मेरी बेटी ने जो किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं. इस मामले में First Information Report दर्ज की गई है और मैं इसे देखूंगा.
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एमएस/
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