अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई का आश्वासन, माता-पिता बोले- निष्पक्ष जांच की उम्मीद

New Delhi, 16 अक्टूबर . 2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में कथित तौर पर हत्या की शिकार हुई अंकिता भंडारी के माता-पिता ने Friday को सीबीआई मुख्यालय में वरिष्ठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें मामले के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया.

यह मुलाकात अंकिता के माता-पिता द्वारा 14 अक्टूबर को इंडिया गेट के पास अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए किए गए विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद हुई.

इस विरोध प्रदर्शन में Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उनकी मांग के प्रति एकजुटता व्यक्त की.

जानकारी के अनुसार, अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने Friday को सीबीआई मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मामले के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी साझा की.

सीबीआई अधिकारियों ने परिवार को आश्वासन दिया कि मामले के सभी पहलुओं की ठीक से जांच की जाएगी और जांच निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से की जाएगी.

19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता की कथित तौर पर सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी.

इस मामले ने उत्तराखंड भर में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी.

इस बीच, Chief Minister पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड Government ने कहा कि उसने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए शुरू से ही पूरी गंभीरता से काम किया.

दो दिन पहले जारी एक बयान में राज्य Government ने कहा कि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था और गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था.

इसके बाद लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें सबूत और लगभग 100 गवाहों के बयान शामिल थे.

राज्य Government ने यह भी बताया कि मुकदमे के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनकी जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज की गईं.

Government ने कहा कि परिवार के अनुरोध पर तीन बार लोक अभियोजकों को बदला गया और अंकिता के माता-पिता की मांग पर Chief Minister धामी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया.

राज्य Government ने यह भी कहा कि उसने अंकिता के पिता और भाई को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं.

–

एमएस/